किसानों को सिंचाई पाइप पर मिल रही सरकारी सब्सिडी Kisan Sinchai Pipe Subsidy

किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो सरकार की ये योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ (PMKSY) के तहत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ कंपोनेंट से किसानों को सिंचाई पाइप पर भारी सब्सिडी मिल रही है। इससे फसल को सही समय पर पानी मिलता है और पानी की बचत होती है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये योजना और भी आकर्षक है, जहां राज्य सरकार सेंट्रल सब्सिडी के ऊपर टॉप-अप देकर 80-90% तक की राहत दे रही है। 2025-26 में लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे फसल उत्पादन बढ़ रहा है और आय में वृद्धि हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं।

किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना क्या है

‘किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी’ PMKSY-PDMC का हिस्सा है, जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर और कन्वेयेंस पाइप (HDPE/PVC पाइप) पर सब्सिडी देती है। ये पाइप पानी को खेत तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे ‘हर खेत को पानी’ का लक्ष्य पूरा होता है।

केंद्र सरकार छोटे/सीमांत किसानों को 55% और अन्य को 45% सब्सिडी देती है, लेकिन UP में ये 80-90% तक पहुंच जाती है। अधिकतम 5 हेक्टेयर तक लाभ, और लागत के आधार पर कैप (जैसे छोटे किसानों के लिए अधिकतम ₹18,000 तक)। योजना का उद्देश्य पानी की दक्षता बढ़ाना और फसल उपज सुधारना है।

किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी के लिए पात्रता

  • सभी किसान पात्र, लेकिन प्राथमिकता छोटे/सीमांत (2.5 हेक्टेयर तक), SC/ST, महिलाओं को।
  • कृषि योग्य भूमि का मालिकाना या 7 साल का लीज एग्रीमेंट।
  • आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जरूरी।
  • जल-स्रोत (बोरवेल, कुआं) उपलब्ध हो।
  • बारिश वाले, पानी की कमी वाले या ग्राउंडवाटर क्रिटिकल इलाकों को प्राथमिकता।
  • 7 साल बाद दोबारा पात्रता।

सिंचाई पाइप सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंट

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड (या एनरोलमेंट स्लिप)।
  • भूमि दस्तावेज: जमाबंदी, 7/12 उतारा या हालिया लैंड रिकॉर्ड (6 महीने से पुराना न हो)।
  • बैंक डिटेल्स: पासबुक की कॉपी (आधार से लिंक्ड)।
  • फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो।
  • जाति प्रमाणपत्र: SC/ST/OBC के लिए (यदि लागू)।
  • इनवॉयस: पाइप खरीद की GST वाली बिल (BIS मार्क्ड कंपोनेंट्स)।
  • इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट: योजना के बाद।

किसान सिंचाई पाइप सब्सिडी आवेदन की प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: UP के लिए agriculture.up.gov.in या uphorticulture.gov.in (माइक्रो इरिगेशन सेक्शन)।
  2. रजिस्ट्रेशन: आधार/मोबाइल से लॉगिन, डिटेल्स भरें।
  3. आवेदन सबमिट: योग्यता, भूमि डिटेल्स, पाइप प्रकार चुनें, दस्तावेज अपलोड करें।
  4. वेरिफिकेशन: कृषि विभाग जांच करेगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (60 दिनों में)।
  5. सब्सिडी रिलीज: DBT से बैंक में ट्रांसफर, SMS अलर्ट मिलेगा।
    आवेदन全年 खुले, लेकिन AAP के तहत लक्ष्य सीमित। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या हेल्पलाइन 1800-180-1551 संपर्क करें।

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